अवैध उर्वरक गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु सूचना दाता प्रोत्साहन योजना।

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जितेंद्र जैन जिला शिवपुरी 

समाचार

अवैध उर्वरक गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु सूचना दाता प्रोत्साहन योजना।

शिवपुरी, 30 मई 2026/ खाद की कालाबाजारी, अवैध भंडारण, नकली या मिलावटी उर्वरकों के निर्माण और रियायती खाद (जैसे यूरिया) के अवैध औद्योगिक उपयोग को रोकने के उद्देश्य से सूचना दाता प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। यह योजना पूरे मध्य प्रदेश में 30 सितम्बर 2026 तक प्रभावी रहेगी, जिसके तहत कोई भी नागरिक, किसान अथवा व्यापारी अवैध उर्वरक गतिविधियों की गोपनीय सूचना प्रदान कर सकता है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी तथा बिना अनुमति किसी भी स्तर पर उसकी पहचान उजागर नहीं की जाएगी। 

शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया।

सूचना देने के लिए कार्यदिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 06 बजे के बीच सी.एम. किसान हेल्पलाइन नंबर 155253 पर कॉल करना होगा, शिकायतकर्ता को घटना का स्थान, समय, संबंधित व्यक्ति या संस्था का नाम और यदि संभव हो तो फोटो/वीडियो साक्ष्य के साथ अपने बैंक खाते का विवरण (आईएफएससी कोड सहित) देना होगा। सरकार द्वारा सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान को पूरी तरह गोपनीय (गुप्त) रखने की गारंटी दी गई है।

जांच, कार्रवाई और इनाम की राशि

शिकायत मिलने पर जिला कलेक्टर द्वारा गठित त्वरित टीम द्वारा जांच और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि सूचना सही पाई जाती है और सफल कार्रवाई (जब्ती या दोष सिद्धि) होती है, तो सूचनाकर्ता को ₹1,000 की प्रोत्साहन राशि सीधे उसके बैंक खाते में 30 कार्य दिवसों के भीतर प्रदान की जाएगी। इस योजना के सफल क्रियान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी जिला स्तर पर उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को सौंपी गई है।

अपील

उपसंचालक कृषि द्वारा सभी किसानों एवं नागरिकों से अपील की है कि वे उर्वरकों की कालाबाजारी, नकली उर्वरकों एवं अन्य अवैध गतिविधियों की जानकारी तत्काल साझा कर शासन की इस महत्वपूर्ण पहल को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें।


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