न्यायालय द्वारा चैक बाउंस के प्रकरण में आरोपी को तीन माह का करावास एवं 2,47,983/- रुपये के प्रतिकर से दंडित किया गया है। परिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजय तिवारी एडवोकेट एवं राजीव धनावत द्वारा पैरवी की गई।
परिवाद संक्षेप में परिवादी गजेन्द्र सिंह सोलंकी पुत्र श्री होशियार सिंह सोलंकी निवासी एल.आई.जी. 111 इंद्रा नगर चिंताहरण मंदिर के पीछे शिवपुरी एवं अभियुक्त बजरंग सिंह उर्फ झुण्डे पुत्र श्री अनूप सिंह निवासी माधौ सिंह चौहान का मकान, शांति नगर सांइस कॉलेज के पीछे शिवपुरी जिला शिवपुरी आपस में परिचित थे परिवादी गजेन्द्र सिंह सोलंकी से अभियुक्त बजरंग सिंह उर्फ झुण्डे द्वाकरा अपने व्यवसायिक उपयोग एवं भवन कय करने हेतु 2,00,000/- रुपये ऋण के रूप में लिये थे और दिनांक 31.12.2022 तक अभियुक्त बजरंग सिंह उर्फ झुण्डे को राशि अदायगी हेतु कहा गया था। दिनांक 31.12.2022 तक अभियुक्त बजरंग सिंह उर्फ झुण्डे द्वारा कोई राशि अदा न करने पर परिवादी द्वारा राशि की मांग किये जाने पर अभियुक्त बजरंग सिंह उर्फ झुण्डे द्वारा दिनांक 01.01.2023 का अपने खाते का चैक कमांक 003003 आई.सी. आई. बैंक शाखा शिवपुरी का 2,00,000/- रुपये का अपना हस्ताक्षरित कर परिवादी गजेन्द्र सिंह सोलंकी को प्रदत्त किया था जिसे परिवादी द्वारा भुगतान हेतु अपने पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा शिवपुरी में प्रस्तुत किया गया जिसे बैंक द्वारा दिनांक 01.02.2023 को बैंक रिटर्न मैमो रीजन "खाता बंद" की टीप के साथ अनादरित होकर परिवादी को प्राप्त हुआ। परिवादी को चैक अनादरण के पश्चात अपने अभिभाषक के माध्यम से अभियुक्त को वैधानिक सूचना पत्र दिनांक 15.02.2023 को प्रेषित किया। नोटिस प्राप्ति के उपरांत भी अभियुक्त द्वारा राशि अदा नही की। जिसके पश्चात परिवादी द्वारा परिवार न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण में आयी साक्ष्य के आधार पर एवं परिवादी अधिवक्ता श्री विजय तिवारी एवं राजीव धनावत के द्वारा किये गये तर्कों एवं प्रस्तुत किये गये न्यायदृष्टांतो के आधार पर न्यायालय जे.एम.एफ.सी. महोदय श्री जितेन्द्र मैहर साहव द्वारा परिणाम स्वरूप आरोपी बजरंग उर्फ झुण्डे को 03 माह के सश्रम कारावास एवं 2,87,983/- रुपये के प्रतिकर से दंडित किया गया।

