न्यूज चाचा का धमाका
जितेंद्र जैन जिला शिवपुरी
समाचार
सुपर 5000 योजना के तहत मेधावी विद्यार्थियों को मिलेगी ₹25 हजार की प्रोत्साहन राशि।
पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए किया जाएगा प्रोत्साहित।
शिवपुरी, 30 मई 2026/ मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग द्वारा संचालित सुपर 5000 योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों को प्रोत्साहित करने एवं उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में राज्य स्तरीय मेरिट सूची के शीर्ष 5000 विद्यार्थियों को ₹25,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
इन विद्यार्थियों को मिलेगा योजना का लाभ।
योजना का लाभ उन विद्यार्थियों को मिलेगा जिनके माता या पिता मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हों। आवेदन के समय श्रमिक का पंजीयन नवीनीकृत एवं वार्षिक अंशदान जमा होना अनिवार्य है। पंजीकृत श्रमिक की आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। आवेदक का जन्म मध्यप्रदेश में हुआ हो अथवा उसके माता-पिता राज्य के मूल निवासी हों। विद्यार्थी द्वारा मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं अथवा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो तथा उसका नाम संबंधित वर्ष की राज्य स्तरीय मेरिट सूची में शीर्ष 5000 विद्यार्थियों में शामिल होना चाहिए। साथ ही विद्यार्थी ने अपनी पढ़ाई मध्यप्रदेश के शासकीय विद्यालय से पूर्ण की हो।
एकमुश्त मिलेगी ₹25 हजार की सहायता राशि।
योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को ₹25,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ जीवनकाल में केवल एक बार प्राप्त किया जा सकता है।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज।
योजना के लिए आवेदन करते समय आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं अथवा 12वीं की अंकसूची, पासपोर्ट आकार का फोटो, निर्माण श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की प्रति एवं जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं विद्यार्थी।
योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है। इच्छुक विद्यार्थी अपने विद्यालय के प्राचार्य अथवा जिला श्रम कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर उसे पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेजों सहित निर्धारित समय-सीमा में जमा कर सकते हैं। जिस शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थी ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, उसके अगले वर्ष की 31 मार्च तक आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि आपने 2025-26 सत्र में परीक्षा पास की है, तो आप 31 मार्च, 2027 तक आवेदन कर सकते हैं।