ठेका श्रमिक नियोजन से पहले पंजीयन अनिवार्य, बिना रजिस्ट्रेशन होगी कार्रवाई।

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जितेंद्र जैन जिला शिवपुरी 

समाचार

ठेका श्रमिक नियोजन से पहले पंजीयन अनिवार्य, बिना रजिस्ट्रेशन होगी कार्रवाई।

शिवपुरी, 30 अप्रैल 2026/ जिले के समस्त शासकीय विभागों, मंडलों, निगमों एवं अन्य संस्थानों को निर्देश जारी किए गए हैं कि ठेकेदारों अथवा आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से कार्य कराने से पहले प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के रूप में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। यह निर्देश श्रमायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश इंदौर के पत्र के आधार पर जारी किए गए हैं।

श्रम पदाधिकारी शिवपुरी ने बताया कि शिवपुरी जिले में 639 हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया जाएगा जिसमें कुल राशि 13.85 लाख का वितरण किया जाएगा। जो विभाग निर्माण कार्य, सफाई, सुरक्षा, तकनीकी सेवाएं या अन्य कार्य ठेका श्रमिकों के माध्यम से करा रहे हैं, उन्हें संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 की धारा 7 के अंतर्गत पंजीयन कराना होगा। इसके साथ ही व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता 2020 की धारा 47 से 50 के प्रावधान भी लागू रहेंगे। 

निदेशों में स्पष्ट किया गया है कि बिना पंजीयन किसी भी प्रकार से ठेका श्रमिकों का नियोजन नहीं किया जाए। यदि किसी संस्था या विभाग द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित नियोजक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। श्रम विभाग ने सभी संबंधित विभागों, निगमों एवं मंडलों से श्रम कानूनों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने तथा तत्काल पंजीयन की प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी एवं सहायता श्रम कार्यालय जिला शिवपुरी से प्राप्त की जा सकती है।


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