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राष्ट्रीय न्याय का संदेश: त्रिपुरा में बलात्कार दोषी को 20 साल की सश्रम सज़ा Tripura Rape Convict Sentenced
चाचा का धमाका की रिपोर्ट के अनुसार, त्रिपुरा के खोवाई जिले में एक महत्त्वपूर्ण कानूनी फैसले में, एक व्यक्ति को छह साल पहले हुए बलात्कार के मामले में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
यह फैसला राष्ट्रीय स्तर पर न्यायपालिका की गंभीरता और कानून के शासन को दर्शाता है।
पुलिस ने रविवार को एक बयान जारी कर इस घटना की जानकारी दी।
जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश वी. पी. देबबर्मा ने शनिवार को इंदिरानगर निवासी समीर कुरी को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया।
अदालत ने कुरी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यदि कुरी यह जुर्माना अदा करने में विफल रहता है, तो उसे छह महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी, जो इस तरह के जघन्य अपराधों के प्रति देश की सख्त नीति को उजागर करता है।
त्रिपुरा पुलिस के प्रवक्ता राजदीप देब ने बताया कि समीर कुरी को 2019 में हुई घटना के संबंध में दर्ज शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।
जांच अधिकारी ने इस संवेदनशील मामले में गहन जांच पड़ताल की और सभी साक्ष्यों को इकट्ठा करते हुए आरोप पत्र दायर किया, जिससे यह मामला सुनवाई के लिए न्यायालय पहुंचा।
यह फैसला भारत में महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों पर सरकार की प्रतिबद्धता और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के प्रयासों का परिणाम है।
ऐसे फैसले समाज में एक स्पष्ट संदेश देते हैं कि अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और पीड़ितों को न्याय अवश्य मिलेगा।
- त्रिपुरा में बलात्कार दोषी को 20 साल का कठोर कारावास दिया गया।
- न्यायालय ने दोषी समीर कुरी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
- यह मामला 2019 में दर्ज शिकायत के आधार पर आगे बढ़ा और न्याय तक पहुंचा।
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Posted on 16 November 2025 | Stay updated with चाचा का धमाका.com for more news.