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जितेंद्र जैन जिला शिवपुरी
समाचार
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खनिजों के अवैध उत्खनन पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई।
अवैध भंडारण में प्रयुक्त जेसीबी जब्त, करैरा में नियम उल्लंघन पर क्रेशर किया सील।
शिवपुरी, 10 जून 2026/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। वन, राजस्व, पुलिस, परिवहन एवं खनिज विभाग के समन्वय से गठित जिला टास्क फोर्स द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण एवं कार्रवाई की जा रही है।
कलेक्टर श्री वर्मा के निर्देशानुसार कोलारस क्षेत्र के मानीपुरा मंडी के समीप निजी भूमि पर किए जा रहे अवैध खनिज भंडारण एवं भराव कार्य में संलिप्त जेसीबी मशीन क्रमांक एमपी07 डीए 4225 को जब्त कर शासकीय अभिरक्षा में थाना कोलारस में रखा गया है। संबंधित मशीन स्वामी एवं भूमि स्वामी के विरुद्ध नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
करैरा में नियम उल्लंघन पर क्रेशर सील, खनन गतिविधियां की प्रतिबंधित।
करैरा तहसील के ग्राम सिल्लारपुर स्थित एक क्रेशर आधारित खनिज उत्खनन पट्टे पर 9 जून को हुई ब्लास्टिंग के दौरान आसपास के कुछ मकानों को क्षति पहुंचने एवं ग्रामीणों की सुरक्षा प्रभावित होने की सूचना प्राप्त हुई। घटना की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने तत्काल एसडीएम को निर्देश दिए। मौके पर खनिज, राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि पट्टाधारी द्वारा स्वीकृत खनन योजना एवं नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। साथ ही खदान क्षेत्र में निर्धारित प्रावधानों के विपरीत गहराई तक उत्खनन तथा ब्लास्टिंग संबंधी सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई थी। स्थानीय ग्रामीणों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए संबंधित खदान की खनन गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गईं तथा क्रेशर एवं कंट्रोल रूम को सील कर दिया गया।
नियम उल्लंघन पर होगी कठोर कार्रवाई।
खनिज विभाग द्वारा संबंधित पट्टाधारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जा रहा है तथा म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा ने स्पष्ट किया है कि जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण तथा खनन नियमों के उल्लंघन के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन के राजस्व हितों एवं आमजन की सुरक्षा से जुड़े मामलों में दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

