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जितेंद्र जैन जिला शिवपुरी
समाचार
जिला मजिस्ट्रेट ने तीन शस्त्र अनुज्ञप्तियां की निलंबित।
शिवपुरी, 02 जून 2026ो क/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होने से आयुध अधिनियम 1959 के तहत शस्त्र अनुज्ञप्ति निलंबित की गई है।
जिले के थाना अमोला के ग्राम छान निवासी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी लखन सिंह तोमर पुत्र रघुवीर सिंह तोमर के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होने से शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 354/2004/11/डीएम/एसपीआई को निलंबित किया है। थाना करैरा के ग्राम देहरेटा सानी निवासी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी शिव सिंह रावत पुत्र मायाराम रावत का शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 220/2023/111/डीएम/एसपीआई को निलंबित किया है। इसी प्रकार थाना अमोला के ग्राम नयागांव निवासी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी अरविंद सिंह तोमर पुत्र अनूप सिंह तोमर के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होने से आयुध अधिनियम के तहत शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 168/2004/111/डीएम/एसपीआई को निलंबित किया है।