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जितेंद्र जैन जिला शिवपुरी
समाचार
पाइप लाइन वाले क्षेत्रों में पी.एन.जी. कनेक्शन लेना अनिवार्य।
शिवपुरी, 10 मई 2026/* शिवपुरी जिला प्रशासन ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशानुसार उन क्षेत्रों में पीएनजी (PNG) कनेक्शन अनिवार्य कर दिया है, जहां पाइप लाइन बिछ चुकी है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने समीक्षा बैठक के दौरान इस संबंध में जानकारी ली। उन्होंने निर्देश अनुसार कार्रवाई करने के लिए कहा है।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि इसके लिए ‘थिंक गैस’ कंपनी को अधिकृत किया गया है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य घरेलू गैस की किल्लत को दूर करना और पाइप लाइन के जरिए सुरक्षित ईंधन की पहुंच सुनिश्चित करना है।
खाद्य विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जिन उपभोक्ताओं के घर के पास पाइप लाइन उपलब्ध है, उन्हें अगले तीन महीने के भीतर अनिवार्य रूप से कनेक्शन लेना होगा। यदि इस समय सीमा में पीएनजी नहीं लगवाया जाता, तो संबंधित गैस एजेंसी को वर्तमान एलपीजी कनेक्शन काटने के निर्देश दे दिए जाएंगे। समय सीमा समाप्त होने के बाद उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर मिलने में समस्या होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं उपभोक्ता की होगी।