सूचना पर प्रशासन की टीम ने मौके पर जाकर रुकवाया बाल विवाह

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जितेंद्र जैन जिला शिवपुरी 



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सूचना पर प्रशासन की टीम ने मौके पर जाकर रुकवाया बाल विवाह।

सुभाषपुरा थाना क्षेत्र के गुनाया गांव में 12 साल की लाडो का होना था बाल विवाह।

शिवपुरी, 18 अप्रैल 2026/ साहब, कलोथरा पंचायत के गुनाया गांव में 14 साल की लड़की का उसके परिवार वाले जबरन बाल विवाह कर रहे है,

उसे रुकबाइये।

यह सूचना कलेक्टर अर्पित वर्मा के पास पहुंची। सूचना मिलते ही कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग को मौके पर जाकर बाल विवाह को रुकवाने के निर्देश दिए। 

जिला कार्यक्रम अधिकारी धीरेंद्र सिंह जादौन के निर्देश पर परियोजना अधिकारी अमित यादव, पर्यवेक्षक मंजू धाकड़ एवं किरन झा एवं थाना प्रभारी सुभाषपुरा राजीव दुवे एवं पुलिस टीम के साथ गुनाया  मौके पर पहुंचे। 

जहां उम्र के दस्तावेज जांच करने पर  बालिका की उम्र 12 वर्ष 7 माह होना पाई गई।

 परिजनों को बाल विवाह निषेध कानून के प्रावधानों से परिचित कराया तो उन्होंने लिखित आस्वासन दिया कि अब वे बेटी का विवाह 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही करेंगे।  

जिले में बाल विवाह की निगरानी हेतु कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है 

विकासखंड एवं पंचायत स्तरों पर निगरानी दल बनाये गये है,जो हर विवाह आयोजन पर नजर रखेंगे।

 कोई भी व्यक्ति जिसे बाल विवाह की जानकारी हो वह 181 या 1098 या कंट्रोल रूम नंबर  07492356963 पर सूचना दे सकता है।

विवाह के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष एवं लड़की की 18 वर्ष निर्धारित है यदि इससे पहले विवाह होता है

वह बाल विवाह माना जाता है। बाल विवाह दंडनीय अपराध है जिसके लिए 3 साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। 

बाल विवाह में सेवाएं देना, उसमें शामिल होना,उसे प्रोत्साहित करना भी दंडनीय माना गया है।

सूचनादाता का नाम गोपनीय रहता है

बाल विवाह की सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति निसंकोच सूचनाएं दे सकता है।


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