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राष्ट्रीय न्यायिक आदेश: शिल्पा-राज को विदेश यात्रा पर 60 करोड़ की शर्त Bombay High Court Directs Shetty-kundras
मुंबई में, चाचा का धमाका की रिपोर्ट के अनुसार, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है।
यदि वे लॉस एंजिल्स या किसी अन्य विदेशी देश की यात्रा करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले 60 करोड़ रुपये की राशि जमा करनी होगी।
यह आदेश दंपति द्वारा दायर एक याचिका के बाद आया है, जिसमें 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को रद्द करने की मांग की गई थी।
यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें एक प्रतिष्ठित न्यायिक निकाय ने वित्तीय मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया है।
भारत की न्यायिक प्रणाली के तहत, यह निर्णय उन लोगों के लिए एक मिसाल कायम करता है जो वित्तीय विवादों में शामिल हैं और विदेश यात्रा करना चाहते हैं।
अगस्त में यह मामला तब सामने आया जब लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक और व्यवसायी दीपक कोठारी ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई।
कोठारी के बयान के मुताबिक, ये घटनाएँ 2015 से 2023 के बीच हुईं, जिसमें दंपति ने अपनी कंपनी, बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड, के लिए 75 करोड़ रुपये का लोन लेने के लिए उनसे संपर्क किया था।
देश भर में इस मामले पर निगाहें टिकी हुई हैं, जो दिखाता है कि कानून सभी के लिए समान है और सरकार भी वित्तीय अनियमितताओं पर गंभीर है।
इस तरह के मामलों में प्रधानमंत्री के 'ज़ीरो टॉलरेंस' के संदेश का भी पालन किया जाता है, जिससे वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम लगे।
- शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को 60 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश।
- बॉम्बे हाई कोर्ट ने विदेश यात्रा पर अस्थायी रोक लगाई।
- धोखाधड़ी मामले में लुकआउट सर्कुलर रद्द करने की मांग।
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Posted on 08 October 2025 | Keep reading चाचा का धमाका.com for news updates.