नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 अंतर्गत समिति का गठन

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जितेंद्र जैन जिला शिवपुरी 

समाचार

नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 अंतर्गत समिति का गठन।

शिवपुरी, 22 मई 2026/ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 में वर्णित प्रावधानों को जमीनी स्तर पर लागू करने तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप एक वर्ष की अवधि हेतु निगरानी, व्यवस्थाओं एवं क्रियान्वयन के लिये जिले में विशेष सेल का गठन किए जाने के निर्देश हैं। इसी क्रम में शिवपुरी जिला अंतर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के तहत विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। विशेष प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कलेक्टर शिवपुरी रहेंगे।

विशेष प्रकोष्ठ के सदस्य के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शिवपुरी, क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उप संचालक कृषि विभाग, श्रम पदाधिकारी श्रम विभाग, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, कार्यपालन यंत्री नगरीय प्रशासन विभाग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद रहेंगे। जबकि परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण सदस्य सचिव रहेंगे

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