भूमि विभाग अथवा उपक्रम के लिए भूमि धारकों द्वारा भूमि हस्तांतरित करने पर आपत्ति आमंत्रित

 Jitendra jain jila shivpuri समाचार

भूमि विभाग अथवा उपक्रम के लिए भूमि धारकों द्वारा भूमि हस्तांतरित करने पर आपत्ति आमंत्रित !

शिवपुरी, 19 फरवरी 2026/ विभाग अथवा उपक्रम के लिए भूमि धारकों द्वारा भूमि हस्तांतरित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह 15 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा जिला शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है।

तहसील बदरवास ग्राम बरोदिया के भूमि खसरा नम्बर 91/1 के भूमि स्वामी रमेश पुत्र जगन्नाथ राठौर निवासी बदरवास, भूमि खसरा नम्बर 91/2 के भूमि स्वामी रामदयाल पुत्र जगन्नाथ राठौर 44/84, हरवीर पुत्र पहलवान सिंह यादव निवासी ग्राम मेघोनाबड़ा तहसील बदरवास 40/84, भूमि खसरा नम्बर 91/3 के भूमि स्वामी शुशीला नाबा पुत्री गंगाराम निवासी बदरवास 2/9, अरविंदवा पुत्र गंगाराम निवासी बदरवास 2/9, मथुरालाल पुत्र जगन्नाथ निवासी बदरवास 1/3, अरविंद पुत्र गंगाराम राठौर निवासी बरोदिया तहसील बदरवास 1/9, सुलेखा पुत्री गंगाराम राठौर 1/9, भूमि खसरा नम्बर 92 के भूमि स्वामी सकुन बेवा गंगाराम शासकीय पटटेदार 1/12, रामजीलाल पुत्र बलदेवा निवासी बदरवास शासकीय पट्टेदार 1/4, रामदयाल पुत्र जगन्नाथ निवासी शिवपुरी शासकीय पट्टेदार 1/4, रमेश पुत्र जगन्नाथ शासकीय पट्टेदार 1/4, अरविंद पुत्र गंगाराम शासकीय पट्टेदार 1/12, सुशीला पुत्री गंगाराम शासकीय पट्टेदार 1/12 तथा भूमि खसरा नम्बर 93 के भूमि स्वामी गोपाल पुत्र कोमल निवासी ग्राम बरोदिया बदरवास के द्वारा भूमि विभाग अथवा उपक्रम को हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वह 15 दिवस के भीतर आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके उपरांत प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा एवं प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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