बजट 2026: रिवाइज्ड रिटर्न की अंतिम तिथि बढ़ी, विदेश भेजने पर टैक्स घटा Budget Income Tax Revisions

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बजट 2026: रिवाइज्ड रिटर्न की अंतिम तिथि बढ़ी, विदेश भेजने पर टैक्स घटा Budget Income Tax Revisions

नई दिल्ली से चाचा का धमाका की रिपोर्ट के अनुसार, बजट 2026 में इनकम टैक्स को लेकर कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण संशोधन जरूर हुए हैं।

रिवाइज्ड रिटर्न भरने की अंतिम तिथि अब 31 दिसंबर के स्थान पर 31 मार्च कर दी गई है, जिससे करदाताओं को अधिक समय मिलेगा।

वहीं, विदेश रुपए भेजने पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) की दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है, जिससे विदेश में पढ़ाई और इलाज के लिए पैसे भेजने वालों को राहत मिलेगी।

केंद्र सरकार पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलकर नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाएगी, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।

इस नए एक्ट का उद्देश्य टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है, जबकि टैक्स रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) नहीं कटवाने के लिए अलग से एप्लिकेशन देने की आवश्यकता नहीं होगी।

नियमों के अनुसार, यदि आप पर इनकम टैक्स नहीं बनता है, तो आपका TDS नहीं काटा जाएगा।

सरकार के इन कदमों से उद्योग और वित्त क्षेत्र में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं।

शेयर बाजार पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि निवेशकों के लिए निवेश के नए अवसर खुलेंगे।

इन बदलावों का उद्देश्य कर प्रणाली को सुगम बनाना और करदाताओं को अधिक सुविधा प्रदान करना है।

वित्त मंत्रालय का मानना है कि इन सुधारों से कर अनुपालन में सुधार होगा और लोग अधिक सहजता से टैक्स भर सकेंगे।

  • रिवाइज्ड रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर से बढ़कर 31 मार्च हुई।
  • विदेश रुपए भेजने पर TCS की दर 5% से घटकर 2% हुई।
  • नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, प्रक्रिया होगी सरल।

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Posted on 02 February 2026 | Check चाचा का धमाका.com for more coverage.

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