सुप्रीम कोर्ट का फैसला: उमर खालिद की जमानत खारिज, क्या देश विरोधी गैंग सक्रिय? Delhi Riots Accuseds' Bail Denied

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: उमर खालिद की जमानत खारिज, क्या देश विरोधी गैंग सक्रिय? Delhi Riots Accuseds' Bail Denied news image

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: उमर खालिद की जमानत खारिज, क्या देश विरोधी गैंग सक्रिय? Delhi Riots Accuseds' Bail Denied

दिल्ली में, चाचा का धमाका की रिपोर्ट के अनुसार, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मुख्य आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

इन दंगों में 53 लोगों की जान गई और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।

इसी मामले में उमर और शरजील के 5 साथियों को 12 कड़ी शर्तों के साथ जमानत मिली है।

सुप्रीम कोर्ट ने उमर और शरजील इमाम पर कड़ी टिप्पणियां की हैं और अब ये दोनों अभियुक्त आने वाले एक साल में जमानत के लिए अपील भी नहीं कर पाएंगे।

फरवरी 2020 के दिल्ली दंगे बेहद दर्दनाक थे।

इन दंगों में मारे गए 53 निर्दोष लोगों में एक युवा आईबी अधिकारी अंकित शर्मा, पौढ़ी गढ़वाल से पांच महीने पहले आया गरीब माता का बेटा दिलबर नेगी और दो पुलिसकर्मी भी शामिल थे।

ऐसे दंगों के अपराधियों को जमानत न मिलने पर आम जनता में संतोष है, लेकिन कुछ लोग इस पर भी राजनीति करते हुए उमर खालिद और शरजील इमाम के लिए आंसू बहा रहे हैं।

शरजील इमाम केवल दिल्ली दंगों का ही अपराधी नहीं है, बल्कि उस पर पूर्वोत्तर भारत को देश से अलग करने की साजिश रचने का भी आरोप है।

**चुनाव** के माहौल में इस फैसले का **राजनीति** पर गहरा असर देखने को मिल सकता है, खासकर **कांग्रेस** और **बीजेपी** जैसी पार्टियों की रणनीति पर।

**नेता** इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं।

  • सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज की।
  • दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी, 700 से ज्यादा घायल हुए थे।
  • उमर खालिद और शरजील इमाम एक साल तक जमानत के लिए अपील नहीं कर सकते।

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Posted on 17 January 2026 | Stay updated with चाचा का धमाका.com for more news.

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