स्मार्ट मीटर को लेकर शिवपुरी में बढा जनाक्रोश अधिवक्ता ऋतु शर्मा ने ऊर्जा मंत्रालय व विद्युत अधिकारियों को भेजा कानूनी नोटिस.....

शिवपुरी। शिवपरी जिले में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने को लेकर आम नागरिकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इस संबंध में अधिवक्ता ऋतु शर्मा ने ऊर्जा मंत्रालय (भारत सरकार) ऊर्जा विभाग मध्यप्रदेश, तथा विद्युत वितरण कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को विधिक नोटिस भेजकर इस प्रक्रिया को अवैध असंवैधानिक और जनविरोधी बताया है। अधिवक्ता ऋतु शर्मा ने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया, समाचार पत्रों और आम नागरिकों से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि बिना उपभोक्ता की सहमति स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, और विरोध करने पर बिजली काटने की धमकी दी जा रही है, जो पूरी तरह गैर-कानूनी है उन्होंने बताया कि विद्युत अधिनियम 2003, विशेष रूप से धारा 55 एवं 56 के अनसार, बिना उपभोक्ता की सहमति मीटर बदलना और बिजली काटना अवैध है। साथ ही सप्रीम कोर्ट के निर्णय (K.S.Puttaswamy बनाम भारत संघ) के अनसार नागरिकों की निजता का अधिकार भी प्रभावित होता है।

अधिवक्ता ऋत् शर्मा ने कहा कि देश के कई उच्च न्यायालयो बॉम्बे, राजस्थान, इलाहाबाद, पंजाब-हरियाणा-ने भी स्पष्ट किया है कि "स्मार्ट मीटर जबरन नहीं लगाए जा सकते और इनकार पर बिजली नहीं काटी जा सकती।" उन्होंने यह भी कहा कि स्मार्ट मीटर से जुडीं यह कार्रवाई अब जनाहित का विषय बन चुकी है और इससे बुजु्गों महिलाओं, छोटे व्यापारियों एवं ग्रामीण नागरिकों में भय का माहौल बन रहा है। उन्होंने मांग की है कि स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया तत्काल रोकी जाए उपततभोक्ताओं को डराया-धमकाया न जाए पुराने मीटर से ही बिलिंग जारी रखी जाए।अधिवक्ता ऋत शर्मा ने स्पष्ट किया कि यदि समय रहते प्रशासन द्वारा उचित कदम नहीं उठाए गए, तो वे माननीय उच्च न्यायालय, ग्वालियर में जनहित याचिका (PIL दायर करेंगी।

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