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स्मार्टफोन IMEI बदलें? अब होगी 3 साल जेल, भारी जुर्माना और गैर-जमानती कार्रवाई! Imei Tampering Nonbailable Offense
चाचा का धमाका की रिपोर्ट के अनुसार, दूरसंचार विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मोबाइल फोन के 15 अंकों वाले IMEI नंबर में किसी भी तरह की छेड़छाड़ को अब एक गैर-जमानती अपराध घोषित कर दिया है।
यह नई व्यवस्था दूरसंचार अधिनियम 2023 और टेलीकॉम साइबर सुरक्षा नियम 2024 के तहत लागू की जाएगी, जिसके तहत इस अपराध के लिए अधिकतम तीन साल की कैद, 50 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना, या दोनों दंड दिए जा सकते हैं।
विभाग ने सभी निर्माताओं, ब्रांड मालिकों, आयातकों और विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे इन कानूनी प्रावधानों का पूर्ण पालन करें, ताकि डिजिटल सुरक्षा और ग्राहकों के विश्वास को बनाए रखा जा सके।
यह कदम चोरी हुए या खोए हुए स्मार्टफोन और अन्य गैजेट्स का गलत इस्तेमाल रोकने में भी मददगार साबित होगा, खासकर जब साइबर अपराधों में तकनीक का दुरुपयोग बढ़ रहा है।
यह कड़ी कार्रवाई दूरसंचार पहचान से जुड़ी चीजों, जैसे IMEI नंबर, से छेड़छाड़ करने पर केंद्रित है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर मोबाइल हैंडसेट, मॉडेम, मॉड्यूल, या सिम बॉक्स जैसे किसी भी रेडियो उपकरण को अपने पास रखता है, जिसमें अनधिकृत या छेड़छाड़ किए गए दूरसंचार पहचान का उपयोग हुआ हो, तो यह एक गंभीर अपराध माना जाएगा।
इस कदम का उद्देश्य भारत में तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ-साथ डिजिटल सुरक्षा के मानकों को मजबूत करना है, ताकि उपयोगकर्ता सुरक्षित महसूस कर सकें और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया जा सके।
यह नियम स्मार्टफोन उद्योग पर भी बड़ा प्रभाव डालेगा, जिससे ग्राहकों को अधिक सुरक्षित गैजेट्स मिल सकें।
- IMEI से छेड़छाड़ अब एक गैर-जमानती अपराध घोषित।
- अपराधियों को 3 साल की जेल और ₹50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
- यह कार्रवाई दूरसंचार अधिनियम 2023 और साइबर सुरक्षा नियम 2024 के तहत होगी।
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Posted on 19 November 2025 | Visit चाचा का धमाका.com for more stories.