सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दिल्ली-एनसीआर में गूंजेगी ग्रीन पटाखों की गूंज Diwali Green Crackers Allowed

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दिल्ली-एनसीआर में गूंजेगी ग्रीन पटाखों की गूंज Diwali Green Crackers Allowed

दिल्ली-एनसीआर में इस बार की दिवाली पर पटाखों की गूंज सुनाई देगी, लेकिन यह गूंज 'ग्रीन' होगी।

चाचा का धमाका की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने क्षेत्र में ग्रीन पटाखों के उपयोग की सशर्त अनुमति प्रदान कर दी है, जिससे त्योहारों के दौरान एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण और नागरिकों के उत्सव मनाने के अधिकार के बीच संतुलन साधने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि 18 से 21 अक्टूबर तक सुबह 6 बजे से 8 बजे और शाम 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों को फोड़ने की अनुमति होगी।

पटाखों की बिक्री 15 से 25 अक्टूबर तक केवल निर्धारित स्थानों पर ही की जा सकेगी।

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि केवल CSIR-NEERI द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखों की ही बिक्री की जानी चाहिए।

पुलिस विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए अचानक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है कि कोई भी निर्माता ग्रीन पटाखों के मानकों का उल्लंघन न करे।

अदालत ने कहा कि बिना पर्याप्त वैज्ञानिक डेटा के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना उचित नहीं था, इसलिए एक ऐसा मार्ग अपनाया गया है जो पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ नागरिकों को उनके त्योहारों को मनाने की आजादी भी देता है।

यह फैसला देश भर में पर्यावरण और परंपराओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में एक उदाहरण प्रस्तुत करता है।

इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर में बाहर से किसी भी प्रकार के पटाखे नहीं लाए जा सकते।

नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के लाइसेंस तुरंत निलंबित कर दिए जाएंगे।

CSIR-NEERI के विशेषज्ञों के अनुसार, ग्रीन पटाखों से पारंपरिक पटाखों की तुलना में 20 से 30 प्रतिशत कम हानिकारक कण उत्सर्जित होते हैं, जो पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को काफी हद तक कम करते हैं।

यह राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण कदम है जो पर्यावरण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता और सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में सशर्त ग्रीन पटाखों की अनुमति दी।
  • 18-21 अक्टूबर तक सुबह 6-8 और शाम 8-10 बजे ही पटाखे फोड़ सकेंगे।
  • सिर्फ CSIR-NEERI प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री होगी; नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य।

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Posted on 16 October 2025 | Visit चाचा का धमाका.com for more stories.

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