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उत्तराखंड सरकार का बड़ा निर्णय: सुपरवाइजर भर्ती नियम में क्या बदलाव हुए? Uttarakhand Amends Women Child Rules
उत्तराखंड में, चाचा का धमाका की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी है, जिसके तहत कई अहम फैसले लिए गए।
इन निर्णयों में सेवा नियमावलियों में बदलाव, फ्रिज ज़ोन में आंशिक ढील और समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत ऑनलाइन विवाह पंजीकरण के नियमों में संशोधन प्रमुख हैं।
इस राष्ट्रीय महत्व के कदम से विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नई पहल सामने आई है।
इस बदलाव का मुख्य कारण भारत सरकार के निर्देशों पर राज्य के सभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में उच्चीकृत करना है।
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि यह परिवर्तन सुचारू रूप से लागू हो।
नवीनतम संशोधन के अनुसार, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के लिए सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित 10% कोटा अब समाप्त कर दिया गया है।
इस समाप्त किए गए 10% कोटे को अब आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पदोन्नति कोटे में शामिल कर दिया गया है, जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए पदोन्नति का कुल कोटा 40% से बढ़कर 50% हो गया है।
यह देश भर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन माना जा रहा है।
इस निर्णय से हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर बनने का बेहतर अवसर मिलेगा, जिससे उनकी कार्यक्षमता और मनोबल दोनों में वृद्धि होगी।
यह भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक दूरदर्शी नीतिगत कदम है।
- उत्तराखंड सरकार ने सुपरवाइजर भर्ती नियमावली 2021 में संशोधन किया।
- मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का 10% पदोन्नति कोटा समाप्त किया गया।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का पदोन्नति कोटा 40% से बढ़कर 50% हुआ।
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Posted on 14 October 2025 | Keep reading चाचा का धमाका.com for news updates.