शिवपुरी, 08 अक्टूबर 2025/ पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2025 के कार्यक्रम के तहत स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संयुक्त कलेक्टर जे.पी.गुप्ता की अध्यक्षता में आज बुधवार को जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा यादव, नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा, हरवीर रघुवंशी सहित मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। बैठक में प्रारूप मतदाता सूची, जांच सूची, डुप्लीकेट सूची आदि सहित दावे/आपत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया से अवगत कराया गया।
बैठक में संयुक्त कलेक्टर जे.पी.गुप्ता ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण का कार्यक्रम एक जनवरी 2025 की संदर्भ तारीख के आधार पर किया गया है। उन्होंने बताया कि फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का नगर पालिका वार्ड और पंचायतों सहित अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 8 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा। प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में 8 से 17 अक्टूबर तक दावे-आपत्ति लिये जाएंगे। दावे-आपत्तियों का निराकरण 27 अक्टूबर तक किया जाएगा। निराकृत दावा आपत्ति आवेदन पत्रों की ईआरएमएस में प्रविष्टि की अंतिम तिथि 01 रहेगी। दावे आपत्ति की चेकलिस्ट 4 नवम्बर को तैयार की जाएगी। चेकलिस्ट की जांच कर त्रुटि सुधार उपरांत वेण्डर को वापस तथा फोटोयुक्त और फोटोरहित अंतिम मतदाता सूची 7 नवम्बर को जनरेट की जाएगी। फोटोरहित अंतिम मतदाता सूची को वेबसाइट पर 10 नवम्बर को अपलोड की जाएगी। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची को मुद्रित कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 12 नवंबर को उपलब्ध कराई जाएगी। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का नगर पालिका वार्ड, पंचायतों तथा अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 13 नवम्बर 2025 को किया जायेगा। अंतिम मतदाता सूची की फोटोरहित सीडी अथवा डीवीडी विक्रय के लिए उपलब्ध तथा फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन का प्रमाण पत्र स्कैन कर 14 नवम्बर को अपलोड किया जाएगा।
बैठक में संयुक्त कलेक्टर श्री गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शी तरीके से किया जाये। उन्होंने कहा कि सभी बीएलओ द्वारा नाम जोड़े जाने, काटे जाने या अन्य गम्भीर प्रकरण में तथ्यों की पुष्टि भौतिक सत्यापन कर निर्णय प्रस्तावित किया जाये।