भोपाल, 26 सितम्बर 2025।
राज्य शिक्षा केंद्र ने प्रदेशभर में संचालित निजी विद्यालयों में निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(सी) के अंतर्गत असहाय एवं वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश मिलता है, जिसके लिए सरकार प्रतिवर्ष फीस प्रतिपूर्ति करती है।
जारी आदेश के अनुसार वर्ष 2025-26 के लिए यह प्रक्रिया 29 सितम्बर से प्रारंभ होगी। इसमें सभी जिला परियोजना समन्वयकों एवं विकासखंड शिक्षा समन्वयकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र के निजी विद्यालयों से छात्रों की जानकारी एकत्रित कर पोर्टल पर अपलोड सुनिश्चित करें।
राज्य शिक्षा केंद्र ने स्पष्ट किया है कि पात्र छात्रों के विवरण एवं स्कूलों की जानकारी समयसीमा में अपलोड होने पर ही फीस प्रतिपूर्ति की राशि जारी की जाएगी।
शिक्षा विभाग का यह कदम उन हजारों गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए राहत भरी खबर है जो निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और जिनकी शिक्षा का खर्च सरकार वहन करती है।